भोपाल- रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम रद्द करने लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने बताया तुच्छ याचिकाकर्ता पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने न्यायालय को दिया धन्यवाद, फैसले का किया स्वागत।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर 9685280980

भोपाल: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका को रद्द करते हुए उसे तुच्छ करार दिया साथ ही साथ याचिकाकर्ता पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया दरअसल याचिका भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम को हबीबगंज करने को लेकर लगाई गई थी हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ दुर्गेश केसवानी ने याचिकाकर्ता समेत उन लोगों के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी जो एक वर्ग विशेष के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं

उच्च न्यायालय का सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिन्होंने भोपाल की जनता की भावनाओं को समझने का काम किया और रानी कमलापति स्टेशन का नाम रानी कमलापति ही रहने देने का निर्णय लिया यह हार उन लोगों की है जो हबीब के समर्थन में उच्च न्यायालय गए थे और एक करारा तमाचा भी है जो एक विशेष वर्ग की बात करते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं यह निर्णय भोपाल की जनता की जीत है माननीय न्यायालय के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं।

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को हबीबगंज स्टेशन (भोपाल में) का नाम 18 वीं शताब्दी की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखने के केंद्र के हालिया फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया..न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की पीठ ने याचिकाकर्ता अहमद सईद कुरैसी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बेंच ने कहा कि यह एक तुच्छ याचिका है।

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